नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए बेहद लोकप्रिय लघु बचत योजनाओं पब्लिक प्रोफिडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और आवर्ती जमा (RD) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के ट्वीट https://twitter.com/FinMinIndia/status/1249004204993081345?s=09 के मुताबिक इन दोनों योजनाओं के खाताधारक अब 30 जून, 2020 तक न्यूनतम राशि जमा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है। कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और आरडी खाताधारकों को प्रावधानों में ढील दी जा रही है। ट्वीट के मुताबिक कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए लघु बचत योजनाओं के जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नियमों में यह ढील दी गई है।
खाता धारकों को किसी भी वित्त वर्ष में एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। हालांकि, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इन योजनाओं के खाताधारक वित्त वर्ष के आखिर में पैसे जमा करते हैं लेकिन 25 मार्च को लागू लॉकडाउन की वजह से कई लोग अनिवार्य न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाए थे। ऐसे जमाकत्ताओं पर जुर्माना लगाया जा रहा था। इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए पीपीएफ, सुकन्या योजना और आरडी अकाउंट्स में न्यूनतम राशि जमा करने की मियाद को बढ़ा दिया गया है।
परिपक्वता अवधि बढ़ाने के लिए 30 जून तक दे सकते हैं आवेदन इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने व्यवस्था दी है कि 31 मार्च, 2020 को जिन पीपीएफ खाताधारकों का पीपीएफ अकाउंट मेच्योर हो गया है। और वे लॉकडाउन की वजह से उसकी मियाद नहीं बढ़ा सके हैं और योजना में निवेश जारी रखना चाहते हैं, वे 30 जून, 2020 तक बैंक/पोस्ट आफिस को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल से निर्धारित फॉर्म भरकर योजना की मेच्योरिटी की अवधि की बढ़ा सकते हैं।आपको निर्धारित फॉर्म की प्रति हस्ताक्षरित कर स्कैन कर संबंधित बैंक/पोस्ट ऑफिस को देनी होगी। लॉकडाउन खुलने के उपरान्त मूल प्रति बैंक/पोस्ट ऑफिस जमा करानी होगी।