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HOW TO SUBMIT FIRST APPEAL OF RTI IN UP

उत्तर प्रदेश में RTI की ऑनलाइन पहली अपील कैसे करें।

अगर आपके RTI के आवेदन पर संबंधित विभाग अधिनियम के तहत निर्धारित समयाविधि में सूचना प्रदान नही करते या वांछित सूचनायें गलत,अधूरी व भ्रामक प्रतीत होती हैं अथवा आवेदक जनसूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो आवेदक संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील कर सकता है।

प्रथम अपील RTI आवेदन के 30 दिनों के उपरांत अथवा संबंधित विभाग द्वारा आवेदन के निस्तारित होने के बाद लेकिन 60 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष की जा सकती है।

सबसे पहले आपको अपने Google Chrome में https://rtionline.up.gov.in/ वेबसाइट को खोलना है ।

इस वेबसाइट को खोलने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी । प्रथम अपील करने हेतु HOME (होम) के दाएं हाथ पर स्थित “SUBMIT FIRST APPEAL”(प्रथम अपील करें) टैब को क्लिक करना है।

Submit first appeal”(प्रथम अपील करें) पर क्लिक करने के उपरांत GUIDELINES (दिशानिर्देश) का वेबपेज आपके सामने होगा। उसको भली भांति पढ़ने के उपरांत “I have read and understood the above guidelines” (मैंने उपयुर्क्त दिशा-निर्देशों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है) के चौकोर चेकबॉक्स पर क्लिक करें।

अब आपके सामने Online RTI First Appeal Form खुलेगा जो कुछ इस तरह दिखेगा। इसमे अपना मूल RTI का आवेदन/पंजीकरण संख्या और ईमेल को सही सही भर दें। नोट-ईमेल वही दर्ज करें जो RTI आवेदन के समय दर्ज की थी।कैप्चा कोड भरकर SUBMIT (जमा करें) बटन पर क्लिक कर दें।

यह प्रथम अपील का पूर्ण फॉर्म आवेदक के सामने होगा।इस तरह का FIRST APPEAL REQUEST FORM (ऑनलाइन आरटीआई प्रथम अपील प्रपत्र) आपके सामने होगा। इस फॉर्म में वांछित जानकारियां सावधानीपूर्वक भर दें। GROUND FOR APPEAL (अपील का आधार) कॉलम में दिए गए विकल्पों में से चयन करते हुए SUBMIT(जमा करें) के विकल्प को क्लिक करना है।जिन कॉलम के आगे * का निशान है वह भरना अनिवार्य है ।बाकी सब वैकल्पिक हैं।

प्रथम अपील के आवेदन का मूल पाठ निर्धारित कॉलम में 3000 वर्ण तक ही सीमित है एवं सिर्फ A-Z a-z 0-9 और विशेष वर्ण . – ( ) / @ : & % को प्रयोग करने की अनुमति है Supporting documents सिर्फ पीडीएफ(PDF) प्रारूप में 1MB तक कि एक ही फ़ाइल में अपलोड किए जा सकेंगे।उक्त सब कॉलम और supporting document (समर्थनकारी दस्तावेज़) अगर कोई है तो को अपलोड करने के बाद SUBMIT(जमा करें) बटन को क्लिक करें।

इस प्रकार की स्क्रीन अब आवेदक के सामने होगी जिसमें प्रथम अपील की एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या/आवेदन संख्या होगी। जिसे भविष्य हेतु रक्षित अथवा प्रिंट करा के रख लें।अब आपकी प्रथम अपील स्वतः ही संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी के द्वारा निस्तारण हेतु संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी पर निस्तारण हेतु चली जायेगी। आवेदक की अपील संख्या आवेदक के मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर भी सूचित की जाएगी।

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