Whats New

उ० प्र० सरकारी सेवकों द्वारा सेवा सम्बंधी / अन्य मामलों में उचित माध्यम ( Through Proper Channel ) द्वारा ही प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाएँ ।

representation Through proper channel

सेवा सम्बंधी / अन्य मामलों में सरकारी सेवकों द्वारा उचित माध्यम ( Through Proper Channel ) प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बंध में ।

उतर प्रदेश शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण शासनादेश में कहा गया कि –

शासन के संज्ञान में आया है कि सरकारी सेवकों द्वारा सीधे उच्चतम स्तर पर सेवा सम्बंधी मामलों व अन्य मामलों पर सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है। समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में सरकारी सेवकों से अपेक्षित है कि सेवा सम्बंधी मामलों में प्रत्यावेदन / पत्राचारों को उचित माध्यम के द्वारा यथास्थिति, अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। प्रदेश के सरकारी सेवकों के आचरण के सम्बंध में कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है, जिसके नियम-27-ए में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं:-

कोई सरकारी सेवक सिवाय उचित माध्यम अथवा ऐसे निर्देशों के अनुसार जो समय-समय पर जारी किये गये है व्यक्तिगत रूप से अपने या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 27 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।

पढ़ें – उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956

Representation by government servants- No government servant shall whether personally or through a member of his family, make any representation to Government or any other authority except through the proper channel and in accordance With such directions as the Government may issue from time to time. The Explanation to rule 27 shall apply to this rule also.

संदर्भित नियमावली के उक्त प्राविधानों से स्वतः स्पष्ट है कि सरकारी सेवकों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यावेदनों को “द्वारा उचित माध्यम” (through the proper channel) ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन किये जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध समुचित / अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

शासनादेश पढ़ें – सेवा सम्बंधी / अन्य मामलों में सरकारी सेवकों द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बंध में । (क्लिक करें )