Whats New

चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश (MEDICAL LEAVE)

चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश (MEDICAL LEAVE)

चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश (MEDICAL LEAVE) चिकित्सा प्रमाण पत्र (MEDICAL LEAVE) पर स्थायी सरकारी सेवकों को अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के अध्याय-10 में मूल नियम 81 (ख) (2) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

(1) किसी सरकारी कर्मचारी को उसके सम्पूर्ण सेवा काल में कुल बारह महीने तक का अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसा अवकाश ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा, जिसे राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे और ऐसे अवकाश की अवधि निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा संस्तुत कौ गयी अवधि से अधिक नहीं होगी।

(MEDICAL LEAVE) के निम्नलिखित अपवाद हैं :–

(क) यदि बारह महीने की अवधि समाप्त हो जाय, तो विशेष मामले में चिकित्सा परिषद्‌ की संस्तुति पर सरकारी सेवक के सम्पूर्ण सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर कुल मिलाकर 6 मास तक का और अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी ने मूल नियम 81 (ख) और सहायक नियम 157 या 157 (क) के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश लिया हो, तो यथास्थितिं मूल नियम 81(ख) और सहायक नियम 157 (क) के अधीन लिये गये अवकाश की अवधि और सहायक नियम 157 (क) के अधीन लिए गए उक्त अवकाश की आधी अवधि की गणना इस नियम के अधीन अवकाश का हिसाब लगाने में की जायेगी।

(2) चिकित्सा प्रमाण-पत्र (MEDICAL LEAVE) पर तब तक कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि आवेदन किए गए अवकाश के समापन पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है।

अस्थायी तथा स्थानापन्‍न सेवक को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाशः

अस्थायी तथा स्थानापनन सरकारी कर्मचारी को उसके सम्पूर्ण अस्थायी सेवा काल में कुल मिलाकर अधिकतम चार मास का अवकाश (MEDICAL LEAVE) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृति किया जा सकता है। ऐसा अवकाश केवल ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र पेश करने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट करे और ऐसे अवकाश की अवधि प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गयी अवधि से अधिक नहीं होगी।

लेकिन उक्त नियम के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्ध है :–

(1) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र (MEDICAL LEAVE) पर लिए गए अवकाश की अवधि की गणना इस नियम के अधीन उसे देय अवकाश की संगणना करने में की जाएगी।

(2) जिस पद से सरकारी कर्मचारी अवकाश पर जाये; सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने तक उस पद के जारी रहने की सम्भावना हो।

(3) चिकित्सा प्रमाण-पत्र (MEDICAL LEAVE) पर तब तक कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि अवकाश, जिसके लिए आवेदन किया गया है, की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर बापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है।

(4) जो सरकारी कर्मचारी तीन वर्ष या इससे अधिक की निरन्तर सेवा कर चुके हों, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर बारह मास तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है :–

(क) सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति तदर्थ आधार पर न होकर भर्ती के सुसंगत नियमों या इस सम्बन्ध में सरकार के औपचारिक आदेशों के अनुसार नियमित रीति से की गई हो,

(ख) सरकारी कर्मचारी सम्यक्‌ रूप से स्वीकृत संवर्ग पद, स्थायी या अस्थायी, पर कार्य कर रहा हो और उसे संविदा के आधार पर नियुक्त न किया गया हो।

(5) सरकारी कर्मचारी का कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, तथा

(6) संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन या अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित काटने से संबंधित कोई कार्यवाही अनुज्ञात न किया गया हो या विचाराधीन न हो।

ऐसे अस्थायी सेवकों को जो 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निरन्तर कार्यरत रहे हों तथा नियमित नियुक्ति और अच्छे आचरण आदि शर्तों को पूरा करते हों स्थायी सरकारी सेवकों के ही समान 12 महीने तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश की सुविधा है, परन्तु 12 माह के उपरान्त स्थायी सेवकों को प्रदान किया जा सकने वाला 6 माह का अतिरिक्त अवकाश इन्हें अनुमन्य नहीं है।

चिकित्सा प्रमाण पत्र (MEDICAL LEAVE) प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण

अधिकारी/कर्मचारीप्राधिकृत चिकित्सक
समूह क के अधिकारीमेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक
राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट/कन्सल्टेन्ट
समूह ख के अधिकारीमेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर/रीडर
राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक
राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट/ कन्सल्टेन्ट
समूह ग व घ के कर्मचारीमेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर/लेक्चरर 
राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्साधिकारी

(MEDICAL LEAVE) का अवकाश वेतन : 

  • स्थायी सेवकों तथा तीन वषों से निरन्तर कार्यरत अस्थायी सेवको को 12 माह तक की अवधि तथा शेष अस्थायी सेवकों को 4 माह तक की अवकाश अवधि के लिये वह अवकाश वेतन अनुमन्य होगा, जो उसे अर्जित अवकाश का उपभोग करने की दशा में अवकाश वेतन के रुप में देय होता।
  • स्थायी सेवकों को 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरान्त देय अवकाश के लिये अर्जित अवकाश की दशा में अनुमन्य अवकाश वेतन की आधी धनराशि अवकाश वेतन के रुप में अनुमन्य होती है।
  • प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुटटी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुटटी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती है जब तक सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि आवेदित छुटटी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है।
    • मूल नियम 87-क(2) तथा सहायक नियम 157-क(6),सहायक नियम 157-क (2)
  • जहां किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय हो तो छुटटी स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा। 
    • मूल नियम-81-ख(2)(2),सहायक नियम 87 
  • अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवदेन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र पर किसी सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए ( सहायक नियम 95)

——————————————————————————————————————————————————

आवेदक के हस्ताक्षर……………………….

मैं श्री……. …………..के मामले की सावधानी से व्यक्तिगत परीक्षा करने पर प्रमाणित करता हूँ की श्री…………………………….. जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिये हुए हैं.. …………. से पीड़ित हैं। रोग के इस समय वर्तमान लक्षण हैं…………………… / मेरी राय में रोग का कारण…………………. …………हैं। 

आज की तिथि तक गिनकर रोग की अवधि………….दिनों की है। जैसा कि श्री…………….. से पूछने पर ज्ञात हुआ, रोग का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है…………………………………………………………../ मैं समझता हूँ कि पूर्णरुप से स्वास्थ्य लाभ हेतु दिनांक………………… से दिनांक……………. तक की अवधि के लिए इनकी डयूटी से अनुपस्थिति नितान्त आवश्यक है। 

चिकित्साधिकारी

——————————————————————————————————————————————————

  • श्रेणी घ के सरकारी सेवको के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवदेन पत्र के समर्थन में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी जिस प्रकार के प्रमाण पत्र को पर्याप्त समझें स्वीकार कर सकते हैं। (सहायक नियम 98 )
  • उस सरकारी कर्मचारी से जिसने एशिया में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया हो डयूटी पर लौटने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र पर स्वस्थता के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हमने/मैंने……………………..विभाग के श्री…………………………. ….की सावधानी से परीक्षा कर ली है और यह पता लगा है कि वह अब अपनी बीमारी से मुक्त हो गये हैं और सरकारी सेवा में डूयटी पर लौटने योग्य हैं। 

हम/मैं यह भी प्रमाणित करते हैं/करता हूँ कि उपर्युक्त निर्णय पर पहुँचने के पूर्व हमने/ मैने मूल चिकित्सीय प्रमाण पत्र का तथा मामले के विवरण का अथवा अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा उनका प्रमाणित प्रतिलिपियों का जिसके आधार पर अवकाश स्वीकृत किया गया था निरीक्षण कर लिया है तथा अपने निर्णय पर पहुचने के पूर्व इन पर विचार कर लिया है। 

स्वीकृता प्राधिकारी

  • राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश या उसके प्रसार के लिये सहायक नियम 89 में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। यदि संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अनधिक हो तथा प्राधिकृत चिकित्साधिकारी यह प्रमाणित कर दें कि उनकी राय में प्रार्थी को चिकित्सा परिषद की समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है  
  • जब प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में सरकारी सेवक के चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने की संस्तुति की जाय अथवा संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक हो, या 3 माह या उससे कम अवकाश को 3 माह से आगे बढ़ाया जाय, तो संबंधित राजपत्रित सरकारी सेवक को उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने रोग के विवरण पत्र की दो प्रतियां लेकर चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित होना होता है। सहायक नियम 89 तथा 90
  • सहायक नियम 91 के नीचे चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी को डयुटी पर लौटने के लिये वांछित स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पुनः परिषद के समक्ष उपस्थित होना है या वह उस प्रमाण-पत्र को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। 
  • यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है। 

ALSO READ:

  1. आकस्मिक अवकाश एवं उसके प्रदान करने के कारण (CASUAL LEAVE)
  2. प्रतिकर अवकाश (COMPENSATORY LEAVE)
  3. चिकित्सा प्रमाण-पत्र से संबंधित नियम