Whats New

HOW TO VIEW STATUS OF FILED RTI / FIRST APPEAL

RTI

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन RTI आवेदन अथवा प्रथम अपील की स्थिति कैसे जाने।

सबसे पहले आपको अपने Google Chrome में  https://rtionline.up.gov.in/ वेबसाइट को खोलना है । इस वेबसाइट को खोलने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी। अपने RTI आवेदन की स्थिति जानने हेतु । HOME के दाएं हाथ पर स्थित VIEW STATUS (स्थिति हिस्ट्री) टैब को क्लिक करना है।

अब आपके सामने Online RTI Status Form (ऑनलाइन आरटीआई स्थिति प्रपत्र) खुलेगा जो कुछ इस तरह दिखेगा। इसमे अपना मूल आरटीआई का आवेदन /पंजीकरण संख्या और ईमेल को सही सही भर दें। नोट-ईमेल वही दर्ज करें जो RTI आवेदन का फॉर्म भरते समय दर्ज की थी । कैप्चा कोड भरकर SUBMIT (जमा करें) बटन पर क्लिक कर दें।

अगर आवेदक का RTI आवेदन अभी प्रक्रिया में है तो कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा । जिसमें आवेदन जिस जनसूचना अधिकारी को अग्रसारित किया गया उस जन सूचना अधिकारी के संपर्क सूत्र भी दिखाई पड़ेंगे और आवेदक का आवेदन अग्रसारित होने की दिनाँक भी दिखेगी।

अगर आपका RTI आवेदन जन सूचना अधिकारी द्वारा निस्तारित हो गया है तो इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। तब जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब आप पीडीएफ के निशान पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर जन सूचना अधिकारी द्वारा अतिरिक्त धनराशि मांगी गई सूचना के एवज में मांग की जाती है । प्रति पेज अतिरक्त धनराशि जोकि 2 रुपया प्रति पृष्ठ होती है तो इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी।

तब जनसूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि का भुगतान Additional Payment (अतिरिक्त भुगतान) के कॉलम में दिए लिंक को क्लिक करके किया जा सकता है।अतिरिक्त धनराशि के भुगतान लिंक को क्लिक करने के बाद इस तरह का भुगतान पेज खुलेगा। आगे भुगतान हेतु पुरानी प्रक्रिया अपनानी होगी जैसा कि RTI आवेदन करते समय अपनायी गयी थी।

किन्ही कारणों से RTI के आवेदन करते समय लगाया गया Supporting document (समर्थनकारी दस्तावेज़) अगर अपठनीय/धुंधला है तो जन सूचना अधिकारी दोबारा आवेदक से उसकी मांग करेगा और इसकी स्क्रीन कुछ इस तरह नज़र आएगी। आवेदक को पुनः उस दस्तावेज़ को Choose file बटन क्लिक करके अपलोड करना होगा।

Supporting document (समर्थनकारी दस्तावेज़) सफलतापूर्वक अपलोड पश्चात इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा।

किन्ही कारणों से आवेदक का RTI आवेदन जनसूचना अधिकारी द्वारा वापस किया जाता है तो इस प्रकार का स्क्रीन जिसमे आवेदन वापस होने के कारण का उल्लेख होगा आवेदक को दिखाई देगा।

नोट- अगर आवेदक केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार से संबंधित आवेदन करता है तो उसका आवेदन बिना चुकाए गए शुल्क के साथ वापस कर दिया जाएगा।

अगर जन सूचना अधिकारी को प्रतीत होता है कि वांछित सूचना उसके पास नही है अन्यत्र किसी जन सूचना अधिकारी के पास है तो वह सूचना अधिकारी RTI कानून की धारा 6(3) के तहत आपके आवेदन को दूसरे सूचना अधिकारी जिसके पास संबंधित सूचना हो को हस्तांतरित कर देगा। और आपके आवेदन की ऑनलाइन स्थिति कुछ इस तरह दिखाई देगी। इस स्थिति में नया पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी और आवेदक को दिखाई देगी और आवेदक अपने आवेदन की स्थिति नए उत्पन्न पंजीकरण संख्या से देख पायेगा।

अगर नोडल अधिकारी द्वारा आपका RTI आवेदन को दो अलग जनसूचना अधिकारियों के पास प्रेषित किया जाता है तो दोनों के पंजीकरण संख्या अलग अलग दिखाई देगी। अब आपका आवेदन 2 हिस्सों में बंट गया होगा और आवेदक को दोनो जन सूचना अधिकारियों से अलग अलग सूचनायें प्राप्त होंगी।

अगर आवेदक दोनों जन सूचना अधिकारी में से किसी एक के जवाब से संतुष्ट नही तो आवेदक सिर्फ उसी पंजीकरण संख्या की प्रथम अपील करेगा जिससे वह संतुष्ट नही है। उदाहरण के तौर पर अगर आवेदक उपरोक्त आवेदन जोकि 2 जन सूचना अधिकारियों को प्रेषित किया गया में से क्रमांक 2 से संतुष्ट नही तो आवेदक को सिर्फ क्रमांक 2 पर पंजीकरण संख्या DPCA/R/2019/60012/1 की ही प्रथम अपील करेगा ।

ALSO READ: उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन RTI कैसे करें

ALSO READ: HOW TO SUBMIT FIRST APPEAL OF RTI IN UP GOVT DEPARTMENTS.