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HOW TO SUBMIT ONLINE RTI IN UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन RTI कैसे करें

यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है. आपको इस जानकारी को जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकें.आपको इस पोस्ट में आज उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन RTI के बारे में बताएंगे की उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आरटीआई किस प्रकार होती है.

RTI (सूचना का अधिकार) क्या है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम को वर्ष 2005 में पारित किया। इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत लाया गया | अब उत्तर प्रदेश में कोई भी नागरिक बिना कागज़ और डाक के झंझट से बचते हुए घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आवेदन अथवा द्वितीय अपील कर सकते हैं । साथ ही आवेदनकर्ता अपनी पुरानी शिकायतों अथवा अपीलों की वर्तमान और वास्तविक स्थिति भी देख सकते हैं |

पहले ऑनलाइन RTI की सुविधा केंद्रीय सूचना आयोग तक सीमित थी और उत्तर प्रदेश में RTI के आवेदन हेतु पुरानी व्यवस्था ही कायम थी जिसमे कागज़ ,कलम और पोस्टल आर्डर,बैंक ड्राफ्ट और रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट से आवेदन को भेजना होता था या RTI का आवेदन देने हेतु संबंधित विभागों के चक्कर काटने पड़ते  थे | वहीं अब उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन RTI की व्यवस्था शुरू होने से कोई व्यक्ति बिना किसी ऑफिस में अथवा बिना कागज़ कलम और पोस्ट आफिस जाए अपनी आरटीआई दाखिल अथवा शिकायत या अपील कर सकेगा | ऑनलाइन ही घर बैठे अपनी शिकायत अथवा अपील कर सकता है और संबंधित विभाग से वांछित सूचनाए प्राप्त कर सकता है ।

आपने भी आरटीआई लगाने के लिए कई बार सोचा होगा लेकिन डाक विगाग से IPO, पोस्ट और आवेदन को कलमबद्ध करने के झंझट के चलते आप आरटीआई नही लगा पाए होंगे लेकिन आज के युग में इंटरनेट के चलते सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है और इससे RTI आवेदन भी अछूते नही हैं।इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने कर RTI फाइल को भी ऑनलाइन लागू कर दिया गया है. इससे अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर पर ही ऑनलाइन RTI का आवेदन दाखिल कर सकते हैं.और अपने किसी भी समस्या का हल बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं.

आरटीआई का प्रयोग मुख्यतः जब कोई सरकारी सेवा में देरी ,संस्थाओं की निष्क्रियता या अन्य विशेष जानकारियां प्राप्त करने हेतु किया जाता है। सिर्फ एक आरटीआई आवेदन पत्र से काम के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है. RTI पत्र से आप किसी भी विभाग के किसी भी काम के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

ऑनलाइन आरटीआई फाइल कैसे सबमिट करें

ऑनलाइन आरटीआई के लिए सबसे पहले आपको अपने Google Chrome में  https://rtionline.up.gov.in/ वेबसाइट को खोलना है.

इस वेबसाइट को खोलने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी।



नए RTI आवेदन करने हेतु। HOME के दाएं हाथ पर स्थित SUBMIT REQUEST टैब को क्लिक करना है।

क्लिक करने के उपरांत GUIDELINE का वेबपेज आपके सामने होगा।उसको भली भांति पढ़ने के उपरांत “I have read and understood the above guidelines” के चौकोर चेकबॉक्स पर क्लिक करें।

अब आपके सामने इस तरह का वेबपेज खुलेगा जिसमे आप अपना ईमेल एवं मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरने के उपरांत SUBMIT पर क्लिक कर दें।

नोट – मोबाइल नंबर और ईमेल सावधानी पूर्वक दर्ज करें क्योंकि भविष्य में आपको आपके RTI आवेदन से सम्बंधित समस्त अलर्ट इन्ही पर प्राप्त होगी।मोबाइल नंबर और ईमेल सावधानी पूर्वक दर्ज करें क्योंकि भविष्य में आपको आपके RTI आवेदन से सम्बंधित समस्त SMS अलर्ट इन्ही पर प्राप्त होगी।

इस तरह का RTI REQUEST FORM आपके सामने होगा। इस फॉर्म में वांछित जानकारियां सावधानीपूर्वक भर दें । जिन कॉलम के आगे * का निशान है वह भरना अनिवार्य है ।बाकी सब कॉलम वैकल्पिक हैं। RTI के आवेदन का मूल पाठ निर्धारित कॉलम में 3000 वर्ण तक ही सीमित है एवं सिर्फ A-Z a-z 0-9 और विशेष वर्ण . – ( ) / @ : & % को प्रयोग करने की अनुमति है।

नोट- अगर आवेदक गरीबी रेखा से ऊपर है तो इससे संबंधित कॉलम मैं No चुनेगा।अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है तो वह संबंधित कॉलम में YES चुनेगा।गैर बीपीएल आवेदकों को अधिनियम के तहत 10 रूपए का शुल्क आगे वाले पेज पर चुकाना होगा पर बीपीएल आवेदकों को किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नही है हालांकि आवेदक को आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र की प्रति Supporting document पर क्लिक कर संलग्न/ UPLOAD होगी।

गरीबी रेखा से नीचे आवेदकों के लिए।

Supporting documents सिर्फ पीडीएफ (PDF) प्रारूप में 1MB तक कि एक ही फ़ाइल में अपलोड किए जा सकेंगे। उक्त सब कॉलम और supporting document अगर कोई है तो को अपलोड करने के बाद SUBMIT बटन को क्लिक करें।

अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) नही है तो आवेदन फॉर्म के बाद SUBMIT बटन क्लिक करने के बाद भुगतान पेज पर खुलेगा।जहां आवेदक निर्धारित आरटीआई शुल्क के लिए आगे बढ़ें और “RTI ONLINE PAYMENT” के गोल रेडियो बटन को क्लिक करने के बाद PAY बटन को क्लिक करेंगे।

अब सिस्टम आपको SBI के पोर्टल पर ले जाएगा ।

PROCEED WITH PAYMENT के बटन को क्लिक करें।

Payment mode मैं नेटबैंकिंग का चयन करें और अपना नेटबैंकिंग बैंक चयन करें।

चयनित नेटबैंकिंग बैंक की वेबपेज पर आवेदक नेटबैंकिंग यूजरनाम और नेटबैंकिंग पासवर्ड को डालते हुए RTI का निर्धारित शुल्क 10 रुपये का भुगतान उत्तर प्रदेश राजकोष को करेगा।

सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद चालान नंबर और रेफरेंस नंबर दर्शाया जाएगा और वेबपेज स्वतः 30 सेकंड के उपरांत आगे बढ़ चलेगा।

बीपीएल आवेदक हेतु।

SUBMIT बटन क्लिक करने के बाद अगले पेज पर एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या/आवेदन संख्या प्राप्त होगी जो आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी प्रेषित की जाएगी। आवेदक चाहे तो पंजीकरण संख्या/आवेदन संख्या प्रिंट करवाकर या लिखकर सुरक्षित कर सकता है। अब आपका आवेदन संबंधित विभागीय NODAL अधिकारी के पास स्वतः भेज दिया जाएगा।

गैर बीपीएल आवेदक का अंतिम वेबपेज।

गैर बीपीएल आवेदक का अंतिम वेबपेज कुछ इस तरह होगा जिसमें निर्धारित शुल्क भुगतान के प्राप्ति और उसका रेफेरेंस नंबर का ब्यौरा भी होगा। जबकि गैर बीपीएल आवेदकों के अंतिम वेबपेज में उन्हे पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।गैर बीपीएल आवेदकों को चूंकि शुल्क नही है अतः शुल्क की ज

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