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अवकाश वेतन का भुगतान

अवकाश वेतन का भुगतान के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा नियम 74 के अधीन निम्नलिखित नियम बनाये गये है।

(1) अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी-

अवकाश में अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी का अवकाश वेतन केवल उसके कार्यालय सम्बन्ध अध्यक्ष के हस्ताक्षर पर ही प्राप्त किया जा सकता है और यदि अतिरिक्त वेतन का भुगतान हो जाता है, तो कार्यालय अध्यक्ष हो दायी होगा।

(2) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी-

  • राजपत्रित सरकारी कर्मचारी तब तक अपना अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक वह महालेखाकार से, जिसने अवकाश पर जाने के पूर्व उसके वेतन की लेखा परीक्षा को हो, अवकाश वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता।
  • यदि अवकाश के समय राजपत्रित सरकारी कर्मचारी उस कार्यालय में कोई परिवर्तन चाहता है, जिससे जह अवकाश वेतन प्राप्त करता है, तो उसे उस महालेखाकार, जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत उसको अन्तिम बार अवकाश वेतन का भुगतान किया गया है, से नया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए।
  • यदि राजपत्रित सरकारी कर्मचारी जी० पी० एफ० में अवकाश के समय अभिदान नहीं देना चाहता या उसमें औसत वेतन पर अवकाश के समय सामान्य दरों से कटौती न कराना चाहता हो तथा अन्य प्रकार के अवकाश के समय आधे दर पर कटौती करना चाहता हो, तो उसे अवकाश पर जाने के पूर्व महालेखाकार को अपनी इच्छा को सूचना देना चाहिए।
  • यदि राजपत्रित सरकारी स्वयं अपने वेतन बिल पर हस्ताक्षर करता है, तो उसे या तो वेतन भुगतान के समय स्वयं उपस्थित होना चाहिए या उसे अपने जीवित होने का ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिस पर किसी अन्य उत्तरदायी अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए।
  • यदि राजपत्रित सरकारी कर्मचारी अपना अवकाश वेतन किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्राप्त करता है,तो अभिकर्ता के पास मुख्तारनामा होते हुए भी उसे जीवित होने का प्रमाण-पत्र पेश करना चाहिए या वेतन के अधिक भुगतान को वापस करने का अनुबन्ध होना चाहिए।