प्रदेश में अब जमीन, मकान, दुकान आदि की रजिस्ट्री और विवाह का पंजीकरण करवाने में देर नहीं लगेगी । उत्तर प्रदेश के आठ सरकारी विभागों की ओर से दी जाने वाली 46 सेवाओं को जनता को तय समयावधि में उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल किया है। इन्हें मिलाकर अधिनियम में अब 39 विभागों की कुल 306 सेवाएं शामिल हो चुकी हैं।
तय समयसीमा में उपलब्ध करानी होंगी 46 सेवाएं
अधिनियम में अब तक 34 विभागों की 260 सेवाएं शामिल थी। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की तीन, सैनिक कल्याण विभाग की नौ, पंचायती राज, राजस्व तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभागों की एक – एक सेवाएं शामिल की गई हैं। श्रम विभाग की 25, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की चार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की दो सेवाएं भी अधिनियम में शामिल की गई हैं।प्रत्येक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा तय की गई है । समय से सेवा उपलब्ध न कराने पर प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी का उल्लेख किया गया है।
एक हफ्ते में देना होगा 42 साल का रिकार्डः
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में भार मुक्त प्रमाण पत्र (यानि पिछले 12 वर्षों में उक्त भू-सम्पत्ति बंधक तो नहीं हुई, किसी को बेची तो नहीं गई, विवादित तो नहीं है) हासिल करने के लिए उप निबंधक को आनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के एक हफ्ते में यह प्रमाण पत्र जारी करना होगा। अगर इस निर्धारित अवधि में प्रमाण-पत्र जारी नहीं होता है तो आवेदक की ओर से कोई अपील होती है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी सहायक महानिरीक्षक निबंधक इसे एक हफ्ते में निस्तारित करेंगे।
एक सप्ताह में निस्तारित करनी होगी अपील
दूसरी अपील होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी उप महानिरीक्षक निबंधक भी इसे एक सप्ताह में ही निस्तारित करेंगे। इसी क्रम में विवाह पंजीकरण के मामले में भी उ.प्र.विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 में भी बदलाव किया गया है। आनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेजों के साथ पक्षकारों के रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होने की तारीख को ही विवाह पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा। अगर उस दिन प्रमाण पत्र नहीं जारी हुआ और आवेदक ने इस मामले में कोई की तो उसे सहायक महानिरीक्षक निबंधक एक सप्ताह में निपटाएंगे। दूसरी बार अपील होने पर उप महानिरीक्षक निबंधक भी इसे एक सप्ताह में ही निस्तारित करेंगे।
सभी पक्षकारों के मौजूद होने पर जारी होगी रजिस्ट्री
इसी तरह जमीन जायदाद के पंजीकरण के मामले में उपनिबंधक दस्तावेजों और नियमानुसार सभी संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर वाले बैनामे के साथ आनलाइन आवेदन के बाद आवश्यक पक्षकारों के निबंधन कार्यालय में उपस्थित होने की तारीख को ही रजिस्ट्री जारी करेंगे। इस मामले में अपील होने पर सहायक महानिरीक्षक निबंधक एक सप्ताह में और दूसरी अपील होने पर उप महानिरीक्षक निबंधक भी एक सप्ताह में ही इसे निस्तारित करेंगे।
दिन में पूर्व सैनिकों और शहीदों की पत्नियों को जारी होगा पहचान पत्र
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अब पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की पत्नियों को पहचान पत्र जारी करने में हीला-हवाली नहीं कर पाएंगे। उन्हें हर हाल में 5 कार्य दिवसों में आवेदक को पहचान पत्र जारी करना ही होगा। इस मामले में अपील होने पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उसे 30 दिन में निपटाएंगे। दूसरी अपील होने पर डीएम भी उसे 30 दिन में ही निस्तारित करेंगे। डुप्लीकेट पहचान पत्र अधिकतम 15 दिन में जारी किया जाएगा। पहली व दूसरी अपील होने पर उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ही निस्तारण किया जाएगा।