ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के अवकाश के सम्बन्ध में नियम 165 से 168 तक में प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार है
(1) ठेके पर कार्य करने वाले स्थायी व्यक्तियों को पूरे वेतन पर अवकाश तथा अस्थायी कार्य करने वालों को अर्द्ध वेतन पर अवकाश उनकी सेवा की अवधि के अनुसार निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता
सेवा की अवधि स्वीकार्य अवकाश
पाँच वर्ष से कम—————————————————————–प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 10 दिन
पाँच वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से कम ———————————————-प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 15 दिन
पन्द्रह वर्ष तथा उससे अधिक——————————————————–प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिन
(2) उक्त अवकाश जमा नहीं होगा, अर्थात यदि किसी वर्ष कोई अवकाश नहीं लिया जाता, तो वह समाप्त हो जाएगा और उसके लिए कोई आर्थिक क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
(3) यदि ठेके पर कार्य करने वाला चाहे तो उक्त (1) के अधीन देय अवकाश में अपने द्वारा लिये गये राजपत्रित अवकाशों की गणना करा दे और यदि इस प्रकार अवकाश की गणना कर ली जाती है, तो उसको उन अवकाशों के लिए भुगतान किया जाएगा। लेकिन अवकाश के प्रारम्भ में या बाद में पड़ने वाले रविवार के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा।
(4) ठेके पर कार्य करने वाले व्यक्ति अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकते तथा अवकाश को प्रशासनिक कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है।
(5) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश-ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को अर्द्ध वेतन पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश प्रत्येक पूर्ण 22 मास की ड्यूटी पर एक मास के वेतन की दर से और जो अधूरी अवधियाँ शेष रहे ; प्रत्येक 22 दिन की ड्यूटी पर एक दिन के अवकाश की दर से अर्जित किया जाएगा। अवकाश 6 मास की सीमा तक जमा किया जा सकता है तथा अवकाश तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जब कोई अवकाश अनुमन्य हो।
(6) ठेके पर कार्य करने वाले व्यक्ति को तब बिना वेतन पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जब कोई अन्य अवकाश देय न हो।
(7) ठेके पर कार्य करने वाले स्थायी कर्मचारी को वेतन सहित निरन्तर 6 मास का तथा अस्थायी कर्मचारी को तीन मास का अधिकतम अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि इसके आगे अवकाश में वृद्धि की जाती है, तो वह अवकाश बिना वेतन के होगा। किसी भी ठेके पर कार्य करने वाले को चिकित्सा
प्रमाण-पत्र पर अर्द्ध वेतन पर अवकाश उसकी कुल सेवा में 12 मास से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
(8) निर्योग्यता के आधार पर आघात अवकाश-ठेके पर कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी को निर्योग्यता के आरम्भ होने की तिथि से अर्द्ध वेतन पर आघात अवकाश दिया जाता है। यह अवकाश ऐसी परिस्थिति में चोट लगने के कारण प्रदान किया जा सकता है, जिनमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, में परिभाषित श्रमिक के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जा सकता है। यह अवकाश उस समय तक जारी रहता है, जब तक उसकी आवश्यकता हो, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि वह एक निर्योग्यता के लिए एक वर्ष तक ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवा में कुल तीन वर्ष तक सीमित होगा।
(9) यदि ठेके पर कार्य करने वाला कर्मचारी किसी सवैतनिक अस्थायी संस्थापन में 12 मास से कम की अवधि के लिए स्थानान्तरित हो जाता है, तो वह ऐसे वेतन पर ऐसे अवकाश के लिए योग्य होगा, जो उसको तब प्रदान किया जाता, जब वह मैदानों में ठेके पर कार्य करने वाले के रूप में कार्य करता रहता । जहाँ स्थानान्तरण निरन्तर बारह मास से अधिक की अवधि के लिए हो, तो सवैतनिक कर्मचारियों पर स्थानान्तरण की तिथि पर लागू अवकाश नियम ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारी पर सवैतनिक संस्थापन में स्थानान्तरण पर लागू होंगे। ठेके की शर्तों पर स्थानान्तरण के दिनांक को, जो भी अवकाश देय होगा, वह नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य सीमा तक उसके अवकाश लेखे में जोड़ दिया जाएगा।
(10) यदि वेतन पाने वाले कर्मचारी का स्थानान्तरण ठेके पर कार्य करने वालों के संस्थापन में लगातार 12 मास की अवधि से अधिक के लिए हो जाता है, तो वह अवकाश नियमों से नियंत्रित होगा। स्थानान्तरण होने के समय जो उपार्जित अवकाश उसे देय होगा, वह अवकाश नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य सीमा तक उसके अवकाश लेखे में जमा कर दिया जाएगा।
सरकारी कारखाने में नियुक्त मजदूरों को अवकाश :
सरकारी कारखाने या इसी प्रकार की अन्य संस्था में नियुक्त मजदूर जब ड्यूटी के दौरान कार्य करते हुए घायल हो जाता है, और घायल होने के कारण कार्य से अनुपस्थित हो जाता है, तब उसे विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकतम 3 मास का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसा अवकाश पूरे वेतन सहित होगा। इस
अवकाश को शासन की पूर्व स्वीकृति से अर्द्ध वेतन पर 6 मास तक और बढ़ाया जा सकता है। (सहायक नियम 167)
ठेके पर कार्यरत महिलाओं को अवकाश :
स्थायी या अर्द्धस्थायी सरकारी संस्थान या उपक्रम में ठेके पर या दैनिक मजदूरी पर कार्यरत महिला कर्मचारी को विभागाध्यक्ष उन्हीं शर्तों पर अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं, जिन शर्तों पर स्थायी महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाता है।
ठेके पर रखे गये कर्मचारियों के लिए अवकाश की शर्ते निर्धारित करने के लिए राज्यपाल के आदेश :
इस सम्बन्ध में राज्ययपाल द्वारा निर्मित नियम निम्न प्रकार है:-
(1) जब ठेका एक वर्ष या उससे कम के लिए हो, तब अर्जित अवकाश कर्त्तव्य पर व्यतीत किये गये समय का 22वाँ भाग होगा। यद्यपि यह अर्जित अवकाश ही कहा जाएगा, किन्तु इसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा और यदि सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश की समाप्ति के बाद और अधिक अवकाश प्रदान करना आवश्यक हो, तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश इस शर्त के साथ प्रदान किया जा सकता है। कि दोनों प्रकार के अवकाश की कुल अवधि कर्त्तव्य पर व्यतीत की गयी अवधि के ग्यारहवें भाग से अधिक न हो।
यदि वह दीर्घावकाश विभाग में कार्य करता है, तो उसे अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा, किन्तु अत्यधिक आवश्यक होने पर उसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर कर्त्तव्य पर व्यतीत की गयी अवधि के 22वें भाग के बराबर अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
(2) जब ठेका एक वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम के लिए हो, तो कर्मचारी को अस्थायी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के अतिरिक्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर इस शर्त के साथ अवकाश स्वीकार किया जा सकता है कि ठेके के सम्पूर्ण अवधि में अधिकतम अवकाश 4 मास का होगा। इसके अतिरिक्त जब कोई अन्य अवकाश मान्य न हो, तब विशेष परिस्थितियों में इस शर्त पर असाधारण अवकाश प्रदान किया जा सकता है कि अवकाश तीन मास से अधिक नहीं होगा।
यदि कर्मचारी दीर्घावकाश विभाग में कार्य करता है, तो उसे अर्जित अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।
ऐसे सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जब अवकाश के लिए ठेके की अवधि के अन्दर ही आवेदन किया गया हो और उसे जनसेवा की आवश्यकताओं के कारण अस्वीकृत कर दिया गया हो। जिस सरकारी कर्मचारी की सेवा अस्वस्थता के आधार पर समाप्त कर दिया जाता है, उसकी सेवा समाप्त करने के पूर्व उसे उसको देय सम्पूर्ण अर्जित अवकाश को लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
(3) जब ठेका 5 वर्ष से अधिक के लिए हो या ठेका के काम होने पर उसे बाद में बढ़ाकर 5 वर्ष से अधिक कर दिया जाय, तो कर्मचारी को वह अवकाश, जो स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए मान्य है, इस शर्त पर प्रदान किया जा सकता है कि उसे व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई अवकाश नहीं प्रदान किया जाएगा और चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश 6 मास से अधिक नहीं होगा।
ठेका की अवधि को 5 वर्ष से अधिक बढ़ाये जाने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी के अवकाश लेखे में उतना अर्जित अवकाश जमा कर दिया जाएगा, जितना उसके लिए मान्य होता, यदि ठेका प्रारम्भ से ही 5 वर्ष से अधिक होता और उसमें से वह अर्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा,जिसे वह पहले ही ले चुका हो और यदि चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर पहले कोई अवकाश लिया गया हो, तो उसे ऊपर निर्धारित 6 मास में उसकी गणना कर ली जाएगी।
(4) जब ठेका अनिश्चित अवधि के लिए हो या निश्चित अवधि के ठेके को अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिया गया हो, तब अवकाश देने में उन शर्तों को लागू किया जाएगा, जो स्थायी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश देने के लिए विहित है।
जब निश्चित अवधि के ठेके को अनिश्चित अवधि में परिवर्तित किया गया हो, तब उसके अवकाश लेखे में वह अर्जित अवकाश जमा कर दिया जाएगा, जो उसे तब अनुमन्य होता, जब ठेका पहले से ही अनिश्चित अवधि के लिए होता और उसमें से वह अर्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा, जिसे पहले लिया जा चुका हो और यदि चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर कोई अवकाश पहले लिया गया हो, तो उसकी गणना निर्धारित सीमा में की जाएगी।
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