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असाधारण अवकाश (EXTRAORDINARY LEAVE)

असाधारण अवकाश वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 2 भाग 2-4 अध्याय-10 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है

असाधारण अवकाश की अहर्ता:-

असाधारण अवकाश वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 2 भाग 2-4 अध्याय-10 के मूल नियम 85 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है

  • यह अवकाश स्थायी व अस्थाई दोनों सरकारी सेवकों को देय है।
  • जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो
  • अन्य अवकाश देय होने पर भी संबंधित सरकारी सेवक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिये आवदेन करें।
  • यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है।
  • अधिकतम अवकाश अवधि :-.
    • स्थायी सरकारी सेवक (मूल नियम 81ख (6)
      • स्थायी सरकारी सेवक को असाधारण अवकाश किसी एक समय में मूल नियम 18 के उपबन्धों के अधीन अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि तक के लिये स्वीकृत किया जा सकता है।
      • किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।
    • अस्थायी सरकारी सेवक (सहायक नियम-157-क(4) :
      • अस्थायी सरकार सेवक को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न होगी:-
        • तीन मास
        • छ: मास-यदि संबंधित सरकारी सेवक ने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।
        • अठारह मास-यदि संबंधित सरकारी सेवके ने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, और
          • (i) फेफड़ा सम्बन्धी, क्षय रोग या शरीर के किसी अन्य अंग के क्षय रोग का किसी चिकित्सालय या आरोग्याश्रम में या अपने निवास स्थान पर सिविल सर्जन या किसी योग्य क्षय रोग विशेषज्ञ द्वारा उपचार करा रहा हो, जिसे स्वास्थ्य निदेशक, उ० प्र० द्वारा इसके लिए मान्यता प्राप्त हो, या
          • (ii) कुष्ठ रोग का किसी कुष्ठ संस्था में या सिविल सर्जन या कुष्ठ रोग विशेषज्ञ द्वारा उपचार करा रहा हो जिसको स्वास्थ्य निदेशक, उ० प्र० द्वारा इसके लिए मान्यता प्राप्त हो। लेकिन शर्त यह है कि असाधारण अवकाश तब स्वीकृत किया जाएगा, जब उपचार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
        • चौबीस मास-सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि में 36 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जनहित में अध्ययन करने के लिये इस प्रतिबन्ध के अधीन कि संबंधित सेवक ने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो।
  • अवकाश वेतन:-
    • असाधारण अवकाश की अवधि के लिये कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।मूल नियम 85,87(क)(4)एवं सहायक नियम 157क(6)(ग)
  • स्वीकृता प्राधिकारी
    • यह अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को, यदि वह रिक्त हो, भरने का होता है।