सेवा सम्बंधी / अन्य मामलों में सरकारी सेवकों द्वारा उचित माध्यम ( Through Proper Channel ) प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बंध में ।
उतर प्रदेश शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण शासनादेश में कहा गया कि –
शासन के संज्ञान में आया है कि सरकारी सेवकों द्वारा सीधे उच्चतम स्तर पर सेवा सम्बंधी मामलों व अन्य मामलों पर सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है। समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में सरकारी सेवकों से अपेक्षित है कि सेवा सम्बंधी मामलों में प्रत्यावेदन / पत्राचारों को उचित माध्यम के द्वारा यथास्थिति, अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। प्रदेश के सरकारी सेवकों के आचरण के सम्बंध में कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है, जिसके नियम-27-ए में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं:-
पढ़ें – उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956
संदर्भित नियमावली के उक्त प्राविधानों से स्वतः स्पष्ट है कि सरकारी सेवकों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यावेदनों को “द्वारा उचित माध्यम” (through the proper channel) ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन किये जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध समुचित / अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।