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इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर बताया है की कंटेनमेंट जोन को छोड़कर उत्तर प्रदेश की सभी अदालतें एवं अधिकरण 8 जून से खुलेंगे । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 जून 2020 से प्रदेश की सभी जिला अदालतों और अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों को पूरी तरह से खोलने का निर्देश दिया है इससे पूर्व सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन कि अदालतें ही पूरी तरह से खोली गई थी ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

नई गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन में स्थित जिला अदालतों पर लागू नहीं होंगे इसका मतलब कंटेनमेंट जोन की सभी अदालतें अभी भी बंद रहेंगे । महानिबंधक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अदालतें खोले जाने पर पूर्व में जारी की गई सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। एक कोर्ट रूम में सिर्फ चार कुर्सियां रखी जाएंगी। एक समय में 4 से अधिक अधिवक्ता नहीं होंगे । सिर्फ वही वकील व वाद का रिपोर्ट आएंगे जिनका मुकदमा उस दिन लगा हुआ होगा ।

हाईकोर्ट में मैनुअल दाखिल होने लगे केस

करीब तीन माह बंद रहने के बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद में खुली अदालत में सुनवाई के लिए मैनुअल मुकदमों का काम बुधवार से शुरू हो गया । इस बार दाखिले हाई कोर्ट परिसर में ना होकर परिसर से बाहर बने फोटो एफिडेविट सेंटर में हो रहे हैं । यात्री शेड के पास ही मुकदमों का दाखिला हो रहा है । नई व्यवस्था फिलहाल कुछ दिन तक लागू रहेगी इस दौरान फोटो एफिडेविट सेंटर को बंद रखा जाएगा।

वकीलों-न्यायिक अधिकारियों को ड्रेसकोड में छूट


वकीलों के साथ न्यायिक अधिकारियों को भी कोट व गाउन पहनने से छूट दी गई है। अदालत में पुरुष अधिवक्ता सफेद शर्ट व हल्के रंग की पैंट और महिला अधिवक्ता हलके रंग का सादा वस्त्र पहनेंगी। इसके अलावा पूर्व में जारी अन्य गाइडलाइन का भी पालन करना होगा।

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