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चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश लेने वाले कर्मचारी की कर्तव्य पर वापसी एवं अवकाश समाप्त होने पर भी अनुपस्थिति रहने के परिणाम।


मूल नियम 71 के अनुसार जिस सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश प्रदान किया गया हो, वह ऐसा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना अवकाश से कर्त्तव्य पर वापस नहीं लौट सकता, जिसे राज्यपाल ने नियम या आदेश द्वारा निर्धारित कर दिया हो। शासन ऐसे प्रमाणपत्र की अपेक्षा उस सरकारी कर्मचारी के मामले में भी कर सकता है, जिसे स्वास्थ्य के कारण अवकाश प्रदान किया गया हो, चाहे ऐसा अवकाश वास्तव में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर न भी प्रदान किया गया हो।

अवकाश समाप्त होने पर अनुपस्थित रहने का परिणाम :


मूल नियम 73 के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी अवकाश समाप्त होने के बाद अनुपस्थित रहता है, वह ऐसी अनुपस्थिति के लिए कोई अवकाश वेतन पाने का अधिकारी नहीं है और उस अवधि को उसके अवकाश लेखे से अर्द्ध वेतन का अवकाश मानकर घटा दिया जायेगा, जब तक शासन उसके अवकाश में वृद्धि
न कर दे। अवकाश समाप्त हो जाने के पश्चात् कर्त्तव्य से जानबूझ कर अनुपस्थिति को दुर्व्यवहार माना जाएगा।


यदि सरकारी कर्मचारी अवकाश समाप्त होने के बाद भी अनुपस्थित रहे, तो ऐसी अनुपस्थिति की समय को निम्न प्रकार से माना जाना चाहिए, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश में वृद्धि न कर दी गयी हो,-
(क) यदि सरकारी कर्मचारी प्रवर वर्ग सेवा में है और उसका किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार है, तो-

  • (i) व्यक्तिगत कार्य के लिए दिया गया अवकाश, जिसकी सीमा तक वह देय हो; जब तक कि अवकाश के बाद अनुपस्थिति की अवधि के समर्थन में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया गया हो,
  • (ii) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश, जितनी सीमा तक देय हो, यदि अवकाश के बाद की अनुपस्थिति के समर्थन में चिकित्सा प्रमाणपत्र दे दिया गया हो;
  • (iii) असाधारण अवकाश तभी तक, जब तक व्यक्तिगत कार्य या/ और चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर दिया गया अवकाश अनुपस्थिति की अवधि से कम हो।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी उच्च सेवा में है, परन्तु उसकी किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार नहीं है या वह निम्न वर्ग की सेवा में है, तो आवश्यक परिवर्तन करके उपर्युक्त (क) (ii)तथा (iii) की तरह अवकाश के पश्चात् अनुपस्थिति की अवधि अवकाश लेखे में लिए हुए अवकाश की तरह घटा दी जायेगी, परन्तु ऐसी अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन नहीं मिलेगा; जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने उस अवधि के लिए अवकाश में वृद्धि करने की स्वीकृति न दे दी हो (मूल नियम 73)।

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