प्रतिकर अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रतिकर अवकाश का तात्पर्य उस अवकाश से है, जो किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश के दिनों में कार्य करने के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है।
कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक कार्य के कारण रविवार या किसी अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन कार्यालय में कार्य करने के लिए बुला लिया जाता है और रविवार या अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन कार्य करने के कारण उसे प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाता है।
मैन्युअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर के अध्याय 142 में प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम दिए गए हैं । प्रतिकर अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी आदेश नियम संग्रह के प्रस्तर 1089 तथा शासकीय आदेश संख्या 3/2/72, दिनांक 26-7-1973 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है
प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम
मैन्युअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर के अध्याय 142 में प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम दिए गए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है
(i) अराजपत्रित कर्मचारियों को अवकाश के दिन कार्य करने के कारण किसी अन्य कार्य दिवस को, जिसके लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाय, प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जा सकता
(ii) प्रतिकर अवकाश एक मास में दो दिनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है और इसका उपयोग अवकाश में कार्यालय आने की तिथि से एक मास के अन्दर कर लिया जाना चाहिए। यदि जनहित में एक मास के अन्दर प्रतिकर अवकाश प्रदान करना सम्भव न हो, तो विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग एक मास पश्चात् किया जा सकता है।
(iii) प्रतिकर अवकाश उस प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है, जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम है।
(iv) दो दिन से अधिक का प्रतिकर अवकाश एक साथ नही दिया जाएगा।
(v) प्रतिकर अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है ।