Whats New

इलाहाबाद हाईकोर्ट की संयुक्त बेंच न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक आदेश में कहा कि यदि कर्मचारी ने छुट्टी के दिन काम किया है और रिकॉर्ड के द्वारा यह साबित होता पाया जाता है तो छुट्टी के दिनों में किये गए अतिरिक्त कार्य के मानदेय के भुगतान का दावा उच्चाधिकारियों द्वारा सिर्फ इस वजह से खारिज नहीं किया जा सकता कि उस संबंधित कर्मचारी द्वारा उन छुट्टियों में कार्य करने का उपस्थिति प्रमाणपत्र कार्यालय को नही दे पाया ।

कर्मचारी व हाइकोर्ट

उच्च न्यायालय ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है जिसे सही कर सकते हैं । यह आदेश एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विनोद कुमार सिंह की विशेष अपील की सुनवाई के दौरान दिया एवं उस अपील को स्वीकार कर लिया ।

साथ ही उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विनोद कुमार के विरुद्ध  उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग के निदेशक के आदेश दिनाँक 18 जनवरी 2019 और इस आदेश के विरूद्ध याचिका की खिलाफ एकल जज के निर्णय दिनाँक 03 जुलाई 2023 को रद्द कर दिया है और खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग के निदेशक को एक माह के अंदर कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विनोद कुमार के वकील वेद प्रकाश पांडेय का तर्क था कि कार्यालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर कार्यरत विनोद कुमार से छुट्टी के दिनों में अतिरिक्त कार्य लिया गया था । इसके लिए उसे नियमानुसार अतिरिक्त मानदेय पाने का हक है।

कर्मचारी ने पक्ष में रखा उपस्थिति रिकॉर्ड

याची विनोद कुमार के प्रार्थना को बाद में निदेशक उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग इनकार कर दिया और तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने छुट्टी में उपस्थित नही था और न ही अपीलार्थी द्वारा अवकाश में कार्य करने का कोई प्रमाणपत्र ही पेश किया है । इससे आहत होकर अपीलार्थी विनोद कुमार द्वारा विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपनी उपस्थिति की जानकारी मांगी और कार्यालय से प्राप्त इस उपस्थिति की जानकारी को एकल जज व आदेश देने वाली खण्डपीठ के समक्ष भी रखा ।

न्यायालय ने यह भी माना कि एकल जज  द्वारा निदेशक विजिलेंस विभाग के दर्ज किए गए निष्कर्षों का अपीलार्थी के उपस्थिति रिकॉर्ड के साथ सही से परीक्षण नही किया गया ।

Vinod kumar singh vs State of U.P ( विनोद कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ यू o पी o )

Counsel Name -Ved Prakash Pandey

Read the full judgement (PDF)

यह भी पढ़ें –

1.उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण फॉर्म ।

ACP ARREAR association bonus CBDT D.A Dearness allowance diwali bonus doctors Ehrms Employees employee transfer EMPLOYER grade pay Highcourt income tax lockdown LTC MANAV SAMPADA merit based online transfer merit based online transfer system nurses paramedicals pay fixation Promotion SALARY Supreme court transfer transfer in U.P up EHRMS UP GOVT UP govt ehrms up govt employee transfer कर्मचारी स्थानांतरण ट्रांसफर तबादला पदोन्नति प्रोमोशन महंगाई राहत मानदेय मानव सम्पदा मानव सम्पदा ID मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम वेतन स्थानांतरण