Pandit Deendayal Upadhyay State employees Cashless Treatment Scheme
कैशलेस चिकित्सा क्या है ?
कैशलेस चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें रोगी को अपने चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए नकद की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय इस चिकित्सा प्रणाली में बिल सीधे रोगी के बीमा प्रदाता को भेजे जाते हैं, और रोगी का प्रदाता फिर उस अस्पताल या क्लिनिक को इलाज का भुगतान करता है। कैशलेस चिकित्सा के कई लाभ हैं। इससे रोगियों को चिकित्सा बिलों के भुगतान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में बिलों को मैन्युअल रूप से संसाधित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नियमित राजकीय कर्मचारियों, राजकीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों के लिए पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना नाम से योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत , लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत पंजीकृत उत्तर प्रदेश के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलती है।
योजना के लाभार्थी
- उत्तर प्रदेश सरकार के सभी राजकीय कर्मचारीयों को इस सेवा का लाभ देय है ।
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी।
- सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिजनों, जिनमें पति, पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता, अविवाहित भाई-बहन और दादा-दादी शामिल हैं।
योजना के लाभ
- लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत पंजीकृत सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलती है।
- लाभार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा स्टेट हेल्थ कार्ड का उपयोग कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थियों को प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5,00,000 तक की कैशलेस चिकित्सा की सुविधा अनुमन्य है।
- सरकारी अस्पतालों में, इस योजना के अंतर्गत समस्त लाभार्थियों को बिना किसी वित्तीय सीमा के चिकित्सा की सुविधा मिलती है।
योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा स्टेट हेल्थ कार्ड होना चाहिए।
योजना के लिए आवेदन
योजना के लिए आवेदन करने के लिए, संबंधित कर्मचारियों को अपने संबंधित विभाग या कार्यालय में संपर्क करना होगा। पेंशनर्स के मामले पेंशन आहरित होने वाले कोषागार से संपर्क करना होगा । विभाग या कार्यालय लाभार्थी को स्टेट हेल्थ कार्ड जारी करेगा। स्टेट हेल्थ कार्ड के साथ, लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना के महत्व
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु यहां क्लिक करें
योजना की प्रक्रिया
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना से संबंधित संमस्त शासनादेश (क्लिक करें और पढ़ें)
Important Uttar pradesh Government Orders on Pandit Deendayal Upadhyay State Employees Cashless Health Scheme (Click to Read )
- उत्तर प्रदेश में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू /क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण शासनादेश दिनाँक 07/01/2022.
- पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को चिकित्सा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सालयों में लागू करने हेतु शासनादेश
- पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थाओं/मेडिकल कॉलेजों/स्वशाषी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू करने हेतु शासनादेश
- निजी चिकित्सालयों (Private Hospitals) में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शासनादेश
- सरकारी चिकित्सालयों (Government Hospitals) में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शासनादेश
- पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आश्रित परिवार ( Dependent Family definition ) की परिभाषा संबंधित शासनादेश।
- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या 2014 के अंतर्गत पति/पत्नी के आश्रित होने के संबंध में स्पष्टीकरण से संबंधित शासनादेश ।
- पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना में वार्ड की अनुमन्यता हेतु मूल वेतन व ग्रेड पे का प्रावधान से संबंधित शासनादेश
- पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत वार्डों की परिभाषा
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