इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाकर राज्य सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा गत आठ मई को परीक्षा परिणाम घोषित करने संबधी नोटीफिकेशन पर रोक लगाई जाती है। चयन प्रक्रिया अगली सुनवाई तक रुकी रहेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आदेश के चलते बुधवार को शुरू हुई जिला आवंटन की काउंसिलिंग स्थगित कर दी गई है।
यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने ढाई दर्जन ने अधिक याचिकाओं पर दिया। सही विकल्पों की स्पष्टता के लिए कोर्ट ने फाइनल आंसर की (उत्तरकुंजी) से संबंधित अभ्यíथयों की आपत्तियों को दस दिनों में यूनिवर्सटिी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) को भेजने का आदेश दिया। यूजीसी के सचिव एक विशेषज्ञ पैनल का गठन कर, आपत्तियों पर दो हफ्ते में रिपोर्ट परीक्षा नियामक प्राधिकरण को भेजेंगे।
सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग को किया स्थगित
याचिकाओं में आठ मई को जारी आंसर की के कुछ उत्तरों पर आपत्ति जताई गई है। पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि प्रथमदृष्टया यह कोर्ट पाती है कि कुछ उत्तर स्पष्ट तौर पर गलत हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके अलग-अलग जवाब बताए गए हैं। प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है जिसका खामियाजा अभ्यíथयों को भुगतना पड़ेगा। राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है कि कुछ प्रश्न हैं जो विवादपूर्ण हैं और जिनके एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं।
पीठ ने महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह व मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह की इस दलील को ठुकरा दिया कि कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रश्नपत्र डी के प्रश्न नंबर 39, 70, 130, 131, 137 व 143 में संदíभत करते हुए कहा कि ये प्रश्न भ्रमित करने वाले हैं या इनके एक से अधिक उत्तर हैं। यदि इन प्रश्नों के अंक याचियों को दे दिए जाएं तो वे मेरिट में स्थान पाकर चयनित हो सकते हैं।
हमारे विचार से प्रश्नपत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है, जिसका खामियाजा बड़ी संख्या में अभ्यíथयों को भुगतना पड़ेगा।
लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट
फैसले को चुनौती देगी सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सहायक शिक्षकों की भर्ती आदेश को सरकार चुनौती देगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि एकल पीठ के आदेश के बारे में कानूनी राय लेने के बाद यह फैसला किया गया है। कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है।
- 4,31,466 अभ्यíथयों ने लिखित परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था
- 4,09,530 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे
- 1,46,060 अभ्यíथयों को क्वॉलीफाई घोषित किया गया
सहायक शिक्षकों की भर्ती याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को यूपी सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी. अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी. गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी. सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल मे जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी.