Whats New


प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए गए निलंबन के अनुमोदन को स्वीकार करने से पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंध समिति को सुना जाना आवश्यक नहीं है। प्रबंध समिति ने यदि किसी अध्यापक या स्टाफ को निलंबित कर कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के लिए भेजे हैं तो निलंबन का अनुमोदन करने या इंकार करने का आदेश देने से पूर्व प्रबंधक को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है। किंतु यदि निलंबित अध्यापक ने निरीक्षक के समझ आपत्ति की है तो प्रबंधक को सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने जनता इंटर कॉलेज, अहमदपुर ब्राह्मण, सहारनपुर के कार्यकारी प्रधानाचार्य राममित्र मिश्र के अनशासनहीनता के आरोप में निलंबन का अनुमोदन न करने के निरीक्षक के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है और प्रबंधन को प्रधानाचार्य के खिलाफ विभागीय जांच दो माह में पूरा करने का निर्देश दिया है।

संबंधित उच्च न्यायालय का निर्णय को पढ़ने हेतु यहां क्लिक करें